सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने की योजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन


जयपुर @ राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत उपज के बदले ऋण देने की योजना को 01 जून से लागू कर दिया गया है। सहकार किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि उपज के बदले काश्तकार को ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध मे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस योजना के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।  डॉ0 जोगाराम ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सस्ती दर पर ऋण देकर उनकी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। किसानों को यह ऋण 90 दिवस की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे विशेष परिस्थिति में 180 दिन तक बढाया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रुपये तक एवं अन्य किसानों को 3 लाख रूपये तक का ऋण मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण कोष से 7 प्रतिशत की दर से अनुदान सहकारी बैंकों/सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया जायेगा। 


कॉपरेटिव बैंक एवं सहकारी समिति के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में अब तक 70 किसानों को 32 लाख 41 का ऋण प्रदान कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री बीरबल सिंह भी इस मौके पर उपस्थित थे। बैठक में जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री इन्द्रराज मीणा एवं सहकारी समिति जयपुर ग्रामीण एवं शहर के उप रजिस्ट्रार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।