तीसरे चरण का मतदान कल  , 60 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे । 


तीसरे चरण में 60 लाख 23 हजार 485 मतदाता डाल सकेंगे वोट 



10865 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए मैदान में

8 हजार 500 से हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों से होंगे 49 पंचायत समितियों में चुनाव 

24 पर्यवेक्षकों की रहेगी चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर

 

 

जयपुर (स्मार्ट समाचार) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020 में पंच-सरपंच के लिए तीसरेे चरण का मतदान बुधवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली है। 

तीसरे चरण की 49 पंचायत समितियों की 1700 ग्राम पंचायतों के 17516 वाडो र्में मतदान करवाया जाएगा। इन 49 पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 60 लाख 23 हजार 485 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 31 लाख 33 हजार 97 पुरुष और 28 लाख 90 हजार 362 महिलाएं व 26 अन्य मतदाता शामिल हैं। सरपंच पदों के लिए मतगणना बुधवार को ही करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 30 जनवरी को करवाया जाएगा। गौरतलब है कि तृतीय चरण के 24 जिलों में 17 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं।


 

8.5 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों से होंगे चुनाव 

तीसरे चरण के चुनाव में 8 हजार 500 से ज्यादा ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। सभी संस्थाओं के चुनाव में लगभग 30 प्रतिशत मशीनें रिजर्व में रखी गई हैं। चुनाव के दौरान मशीनों में किसी भी तरह की परेशानी आने पर प्रत्येक जिले में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स हर समय उपलब्ध रहेंगे। आयुक्त कार्यालय में भी इंजीनियर तकनीकी मदद के लिए सजग रहेंगे। मशीनों की देखरेख के लिए इंजीनियर्स 10 जनवरी से ही जिलों में पहुंच गए हैं। 

 

वोटर आईडी कार्ड नहीं हो तो वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान 

मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) ।